एक e-way bill सामान की आवाजाही के लिए ज़रूरी एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ है। यह ले जाए जा रहे सामान को एक मान्य इनवॉइस से जोड़ता है, ताकि अधिकारी जाँच सकें कि GST का हिसाब रखा जा रहा है। इसे अपने सामान का यात्रा-परमिट समझिए।

मुख्य नियम: अगर आप एक खेप में ₹50,000 से ज़्यादा का सामान ले जा रहे हैं, तो आम तौर पर e-way bill चाहिए — चाहे वह बिक्री हो, ट्रांसफ़र हो, या जॉब वर्क।

e-way bill कब ज़रूरी है?

कुछ राज्य राज्य-के-अंदर आवाजाही के लिए अपनी सीमा तय करते हैं, इसलिए अपने राज्य का नियम देखें।

Part A और Part B

भागक्या होता हैकौन भरता है
Part Aइनवॉइस ब्योरा: GSTIN, मूल्य, HSN, डिलीवरी स्थानसप्लायर या खरीदार
Part Bट्रांसपोर्ट ब्योरा: वाहन नंबर या ट्रांसपोर्टर IDजो ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करे

बिल तभी पूरा होता है — और सामान तभी कानूनी रूप से चल सकता है — जब दोनों भाग भरे जाएँ।

e-way bill कैसे बनाएँ

  1. e-way bill पोर्टल पर लॉगिन करें (या सीधे अपने बिलिंग सॉफ़्टवेयर से बनाएँ)।
  2. अपने इनवॉइस ब्योरे से Part A भरें।
  3. वाहन या ट्रांसपोर्टर जानकारी के साथ Part B जोड़ें।
  4. बिल जनरेट करें और यूनीक EBN (e-way bill number) नोट करें।
  5. खेप के साथ e-way bill (डिजिटल या प्रिंट) रखें।

अगर आपका इनवॉइस पहले से e-invoiced है, तो Part A का ज़्यादातर हिस्सा IRN से अपने-आप भर जाता है।

वैधता: e-way bill कितने समय चलता है

वैधता दूरी पर निर्भर है — मोटे तौर पर हर 200 किमी के लिए एक दिन (बड़े कार्गो के लिए ज़्यादा)। अगर सामान समय पर न पहुँचे, तो बिल की मियाद ख़त्म होने से पहले बढ़ाया जा सकता है।

छूट

₹50,000 से कम की खेप, कुछ छूट वाले सामान, बिना-मोटर वाहन (जैसे ठेला), या बहुत कम दूरी पर आम तौर पर e-way bill की ज़रूरत नहीं। संदेह हो तो बना लें — बेवजह बना e-way bill मुफ़्त है, पर न बनाने से माल ज़ब्त हो सकता है।

DAM में e-way bill कैसे बनाएं

सेटअप, जनरेट, व्यू और कैंसिल (6 मिनट)।
YouTube पर देखें ↗

DAM में स्टेप-बाय-स्टेप

e-way bill टूल तभी दिखते हैं जब आपकी दुकान GST-रजिस्टर्ड हो। बिल सीधे सेल इनवॉइस से बनता है, इसलिए Part A पहले से भरा रहता है।

पहली बार सेटअप: सर्च बार (वेब पर ⌘K) में e-way bill settings टाइप करें और अपने GSP / e-way bill पोर्टल क्रेडेंशियल और डिफ़ॉल्ट ट्रांसपोर्टर डालें। इससे DAM सरकारी पोर्टल से जुड़ता है।

  1. e-way bill खोजकर E-Way Bills खोलें, नया शुरू करें और इनवॉइस चुनें (पार्टी, इनवॉइस # या बिल # से खोजें)। Part A इनवॉइस से भर जाता है।
  2. Part B भरें: वाहन नंबर, मोड व वाहन प्रकार, अनुमानित दूरी, और ट्रांसपोर्टर का नाम / ID (अगर ट्रांसपोर्टर ले जा रहा हो)।
  3. Generate → पर टैप करें। DAM आधिकारिक EBN (e-way bill नंबर) और प्रिंट करने योग्य PDF देता है।
  4. माल के साथ ले जाने के लिए e-way bill शेयर या प्रिंट करें। इसी रजिस्टर से बाद में बिल देख या कैंसिल भी कर सकते हैं।

बिलिंग और माल भेजना — बिना कागज़ी झंझट

DAM आपके इनवॉइस को e-way-bill रेडी रखता है ताकि बनाना तेज़ हो — ऐप में रजिस्टर करने पर 31 मार्च 2027 तक Gold प्लान मुफ़्त।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

e-way bill कब ज़रूरी है?

आम तौर पर तब जब एक खेप में ₹50,000 से ज़्यादा का सामान भेजा जाए — चाहे बिक्री, ट्रांसफ़र, वापसी या जॉब वर्क हो। कुछ राज्य राज्य-के-अंदर आवाजाही के लिए अपनी सीमा तय करते हैं।

e-way bill कितने समय मान्य रहता है?

वैधता दूरी पर आधारित है, मोटे तौर पर हर 200 किमी के लिए एक दिन, बड़े कार्गो के लिए ज़्यादा। देरी होने पर मियाद ख़त्म होने से पहले बढ़ाया जा सकता है।

e-way bill कौन बनाता है?

सप्लायर, खरीदार या ट्रांसपोर्टर इसे बना सकते हैं। Part A (इनवॉइस ब्योरा) आम तौर पर सप्लायर या खरीदार भरता है, और Part B (ट्रांसपोर्ट ब्योरा) जो वाहन का इंतज़ाम करे।